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- इस योजना तथा नियमावली का नाम गढ़वाली, कुमाउंनी एवं जौनसाराी अकादमी की ‘‘साहित्यिक कृति, साहित्यकार सम्मान एवं उत्कृष्ट कलाकार पुरस्कार योजना’’ नियमावली होगा।
- इस योजना के अंन्तर्गत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष चुनी गई श्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तकों एवं गढ़वाली, कुमाउंनी एवं जौनसारी के श्रेष्ठ कलाकारों व साहित्यकारों को पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है (पुरस्कारों की संख्या अकादमी के निर्ण के अनुसार होगी)।
- इस योजना के अन्तर्गत केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लेखकों की पुस्तको तथा इस क्षेत्र में रहने वाले कलाकारों व साहित्यकारों पर ही विचार किया जायेगा। इसके लिए लेखक/कलाकार का दिल्ली में कम से कम पिछले पांच वर्ष की अवधि का निवास वांछनीय है।
- इस योजना में किसी भी आयु के लेखक की पुस्तक पर विचार किया जा सकेगा।
- वार्षिक पुरस्कार सम्बंद्ध वितीय वर्ष की अवधि के मध्य प्रकाशित (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) पुस्तकों पर ही दिए जायेंगे- पांडुलिपि या अन्य दस्तावेजों पर नही।
- पुस्तकें लेखक की पूर्णतया मौलिक कृति तथा पूर्व अपुरस्कृत हों- किसी अन्य भाषा से ली गई, अनुवादित अथवा संपादित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- पुरस्कारों के लिए गढ़वाली, कुमाउंनी एवं जौनसारी भाषा साहित्य तथा इनकी उपबोलियों के सभी विषयों और विधाओं की पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, किन्तु अन्तिम निर्णय अकादमी की ‘चयन समिति’ द्वारा किया जायेगा।
- प्रकाशकों, मुद्रकों, एजेंटों आदि के द्वारा पुस्तकें भेजे जाने की स्थिति में लेखक की सहमति होना अनिवार्य है।
- अकादमी द्वारा एक लेखक को तीन वर्ष की अवधि में एक बार ही (पुस्तक के लिए) पुरस्कार दिया जा सकेगा।
- सभी पुस्तकें निर्धारित अवधि तक अकादमी के कार्यालय में प्राप्त की जायेंगी।
- पुस्तकों अथवा उनको भेजे जाने आदि का कोई शुल्क या व्यय अकादमी द्वारा नहीं दिया जायेगा।
- सभी प्राप्त पुस्तकें अकादमी के कार्यालय में ‘अभिलेख’ के लिए सुरक्षित रखी जा सकेंगी।
- पुरस्कार आदि के संबंध में अकादमी का निर्णय अन्तिक रूप से सभी के लिए मान्य व स्वीकार्य होगा।
- इस नियमावली में आवश्यक या अपेक्षित परिवर्तनों/संशोधनों/समावेशों आदि के लिए अकादमी का अधिकार सुरक्षित होगा।
- किसी भी विवाद आदि की स्थिति में अकादमी के अध्यक्ष या सचिव, गढ़वाली, कुमाउंनी एवं जौनसारी को इस संबंध में निर्णय का अधिकार होगा।
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